अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुआं रहित चूल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स, रांची को दिया गया। उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है।
सीएम हेमंत सोरेन ने लातेहार जिला के बालूमाथ थाना (कांड संख्या 09/2016) में 6 जुलाई 2016 को दर्ज प्राथमिकी के आरोपी बालूमाथ के तत्कालीन वीडियो अर्जुन राम के विरुद्ध आईपीसी 1880 की धारा (406/409/419/420/34 /) के तहत अभियोजन की स्वीकृत्यादेश दिया है। आरोपी के विरुद्ध लातेहार जिला के बालूमाथ थाना में (कांड संख्या 99/2016) मामला दर्ज किया गया है